चरचा– नाबालिग बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 08.04.2026 को थाना चरचा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिनांक 07.04.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। रिपोर्ट पर थाना चरचा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान थाना चरचा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहृत बालिका की पतासाजी की गई। सतत प्रयास के फलस्वरूप दिनांक 09.04.2026 को अपहृत बालिका को सूरजपुर क्षेत्र से सकुशल बरामद किया गया। तत्पश्चात महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अपहृता का कथन दर्ज किया गया।

कथन में पीड़िता द्वारा बताया गया कि आरोपी शरीफ खान द्वारा उसे शादी करने एवं बाहर काम दिलाने का झांसा देकर होंडा शाइन मोटर साइकिल क्रमांक CG 16 CS 3298 में बैठाकर ले जाया गया। आरोपी द्वारा भैयाथान से लगभग 09 किलोमीटर आगे एक सुनसान मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा पश्चात उसे मोटर साइकिल से झारखंड राज्य के गढ़वा ले जाकर वहां भी शारीरिक संबंध बनाया गया।
पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 64, 87 बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 पृथक से जोड़ी गई। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी शरीफ खान को झारखंड के गढ़वा से गिरफ्तार कर दिनांक 14.04.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल क्रमांक CG 16 CS 3298 को जप्त किया गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी चरचा आनंद सोनी, उपनिरीक्षक बालेश्वर महानंदी, प्रधान आरक्षक शशि भूषण, आरक्षक आनंद टोप्पो, नारायण नायक, रूपनारायण, सैनिक विकास सिंह एवं साइबर स्टाफ आरक्षक अमरेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
